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जन्मजात नागरिकता को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाला – BirthrightCitizenship

System Admin
01 July 2026 0 Comments 233 Views
जन्मजात नागरिकता को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाला – BirthrightCitizenship

BirthrightCitizenship: यूएस की धरती पर पैदा होने वाले इंडियन समेत विदेशी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता…अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मुहर, राष्ट्रपति ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है. वहीं इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, H1-B वीजाधारकों को बड़ी राहत मिली है.


आज बात करेंगे अमेरिका की …डोनाल्ड ट्रंप की हार की…यूएस में BirthrightCitizenship
पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर की

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी.

इसका सीधा मतलब था गैर-कानूनी और अस्थायी रूप में रह रहे विदेशियों के बच्चों को जन्मजात अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी.

अब अमेरिका की सुप्रीम अदालत ने बर्थराइट सिटिजनशिप को बरक़रार रखा है, जिस पर ट्रंप ने बीते साल कैंची चला दी थी.

अदालत के इस फैसले के बाद अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के समय ही अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी. चाहे उसके माता-पिता गैर-कानूनी तरीके से ही वहां क्यों न रह रहे हों.

कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है. ट्रंप ने बीते साल एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए जन्मजात नागरिकता के अधिकार को ख़त्म कर दिया था.

अब जानते हैं कि बर्थराइट सिटिजनशिप आख़िर है क्या?

बर्थराइट सिटीजनशिप को ‘जन्मसिद्ध या जन्मजात नागरिकता’ भी कहा जाता है. इस कानून के तहत किसी देश की सीमा के भीतर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को

स्वतः ही उस देश की सिटीज़नशिप मिल जाती है.
भले ही उनके माता-पिता किसी अन्य देश के नागरिक हों.

यूएसए में यह अधिकार संविधान के 14वें संशोधन द्वारा सुनिश्चित किया गया है.

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फ़ैसले से भारतीयों को बड़ी राहत मिली है. इस फ़ैसले से अमेरिका में H-1B वीज़ा और दूसरे अस्थायी वीज़ा पर रह रहे हज़ारों भारतीय परिवारों ने राहत की सांस ली है.

गौर करें तो बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद साफ़ हो गया है कि अमेरिका का कोई भी इमिग्रेशन कानून या वीज़ा नियम H-1B वीज़ा होल्डर्स या दूसरे वैध अस्थायी वीज़ा पर रहने वाले लोगों को अमेरिका में गर्भवती होने या बच्चे को जन्म देने से अब नहीं रोक सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिका में पैदा हुए विदेशी मां-बाप के बच्चों को जन्मजात अमेरिकी नागरिकता खुद ब खुद मिलती रहेगी. जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें

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