दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लेने की अवधि बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। यह कदम सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा, जिससे संदिग्धों को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकेगा।
क्या है नया प्रावधान?
नए प्रावधान के तहत, दिल्ली पुलिस अब किसी व्यक्ति को NSA के तहत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है, जबकि पहले यह अवधि 3 महीने थी। यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है, ताकि गंभीर मामलों में जांच पूरी होने तक संदिग्धों को नियंत्रित किया जा सके।
क्या अब और सख्त होगी कार्रवाई?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और सख्त हो सकती है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम आवश्यक है और केवल गंभीर मामलों में ही इसका उपयोग किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह प्रावधान हमें आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने में मदद करेगा। हम इसका उपयोग सावधानीपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर करेंगे।"
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की है और इसे "तानाशाही" करार दिया है। उनका कहना है कि इससे पुलिस की मनमानी बढ़ेगी और आम नागरिकों को परेशानी होगी।
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